छत्तीसगढ़बालोद जिला

CG : 21 दिन के अंदर आबकारी एक्ट के तहत 119 केस दर्ज

बालोद पुलिस अधीक्षक डॉ जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा जिले के समस्त थाना चौकी पुलिस को अवैध शराब बिक्री तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सख्त हिदायत दी गई थी। इसी तारतम्य में वर्ष 2024 के प्रथम महीने में 01.01.2024 से 20.01.2024 तक की स्थिति में आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब बेचने वाले, अब शराब परिवहन करने वाले,आम जगह पर शराब पिलाने वाले एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर माहौल खराब करने वालों के विरूद्ध बालोद पुलिस द्वारा एक्शन मोड पर कार्यवाही की गई।

अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के 22 प्रकरण में 76,290 रुपए कीमती 169.620 लीटर शराब जप्त की गई तथा 24 आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया,साथ ही साथ अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त चार दुपहिया वाहनों को भी जप्त किया गया। 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत 25 आरोपियों से 25 प्रकरण में 37,740 रुपए कीमती 84.680 लीटर शराब जप्त किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के लिए जगह एवं सामान मुहैया कराने वाले सात आरोपियों के विरुद्ध भी आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 67 आरोपियों के विरुद्ध 65 प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। कुल 119 प्रकरण में 123 आरोपियों पर कार्यवाही कर 255.365 लीटर शराब जुमला कीमती 1,14,750/- रुपए को जप्त किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *