राजनांदगांव : राज्य शासन ने होली पर्व पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने शुष्क दिवस पर जिले के सभी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों तथा रेस्टोरेंट बार, होटल बार क्लब एवं मद्य भंडारण-भंडारागार को संपूर्ण दिवस बंद रखने के आदेश दिए हैं। शुष्क दिवस पर सभी संस्थानों में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।