धमतरी जिला

धमतरी : शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन 29 अक्टूबर तक आमंत्रित

धमतरी, 18 अक्टूबर 2022नगर निगम क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण के लिए शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के अनुसार धमतरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान बनियापारा को नई दुकान के तौर पर मोटर स्टैण्डवार्ड में युक्तियुक्तकरण किया जाना है। खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। आवेदन पत्र संस्था अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित व संस्था की सील लगाकर जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय में नियत तिथि तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। नियत तिथि के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।      शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह (राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत), प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वन सुरक्षा समितियां ही पात्र हैं। अन्य संस्थाओं/निजी व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए खाद्य अधिकारी ने बताया कि सहकारी समितियां, महिला स्व सहायता समूह का आवेदन तिथि के तीन माह पूर्व पंजीयन एवं कार्यरत होना आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। स्थानीय संस्था, पंजीयन अवधि, आर्थिक स्थिति, कार्यशीलता एवं अनुभव दुकान आबंटन के लिए विचार योग्य बिन्दु होंगे। संस्था के पास दुकान संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी व भवन की व्यवस्था होना आवश्यक है। उचित मूल्य दुकान आबंटित होने पर एक सप्ताह के भीतर निर्धारित अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, अन्यथा आबंटन स्वयं निरस्त हो जाएगा। निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट देवनागरी लिपि में पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन/काट-छांट वाले आवेदनों पर विचार नहीं किए जाएंगे। संस्था के बैंक खाते का प्रथम एवं भरे हुए अंतिम पृष्ठ की हस्ताक्षरित छायाप्रति, पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन विचार योग्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज की छाया प्रतियां आवेदनकर्ता संस्था की पदमुद्रा (सील) सहित व हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। उक्त बिन्दु समय समय पर प्राप्त शासन के आदेश/संशोधनों के अधीन मान्य किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 व सुसंगत अन्य प्रचलित आदेशों का अध्ययन कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *