धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट अन्तर्गत की गई कार्यवाही ।
एक आरोपी के विरुद्ध पूर्व में हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के मामले हैं दर्ज।
Rajnandgaon: मोतीपुर तालाब के पास चाकू लहराकर आम लोगों को डरा धमका रहे दो बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से दो नग धारदार चाकू किया गया जप्त: राजनांदगांव. पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में चौकी चिकली क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है इसी तारतम्य में आज दिनांक 9 जुलाई 2025 के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि मोतीपुर तालाब पार के पास दो व्यक्ति धारदार चाकू लहरा कर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहे हैं की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम रवाना कर मुखबिर बताए स्थान पर उक्त हुलिया के दो व्यक्ति मिले जिनका उनसे नाम-पता पूछने पर पहला व्यक्ति अपना नाम सिम्मु गढ़पायले पिता मनोज गढ़पायले उम्र 21 वर्ष निवासी मोतीपुर अंबेडकर चौक वार्ड नंबर-03 चौकी चिखली जिला राजनांदगांव एवं दूसरा व्यक्ति अपना नाम लोकेश यादव पिता बसंत यादव उम्र 20 वर्ष निवासी साधुचाल तुलसीपुर वार्ड नंबर 18 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव का होना बताएं जिन्हें पूछताछ कर तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से दो अलग-अलग लोहे का चाकू जप्त किया गया जिसके संबंध में आरोपियों को नोटिस दिया गया। मामला धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का पाए जाने से विधिवत कार्यवाही करते हुए मौके पर दो नग चाकू पृथक-पृथक जप्त कर, आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों की विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव, प्र.आर. सुरेंद्र रामटेक, समारूराम सर्पा, म.प्र.आर. धनसिर भुआर्य, आरक्षक मनोज जैन, मिर्जा असलम बेग, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।