राजनांदगांव शहर के मठपारा का मामला
राजनांदगाँवः अपनी पत्नि का गला घोंटकर हत्या करने के एक मामले में संपूर्ण सुनवाई उपरान्त फैसला सुनाते हुये फास्ट ट्रेक कोर्ट राजनांदगांव के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश “श्री विजय कुमार साहू ने आरोप साबित पाये जाने पर अभियुक्त पति अश्विन कुमार मेश्राम पिता राधेलाल मेश्राम, उम्र 31 वर्ष, निवासी खातिया, थाना रावणवाड़ी, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को आरोप साबित पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड की सजा से दंडित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।
2 मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक कोर्ट, राजनांदगाँव श्री अरूण कुमार गुप्ता ने बताया कि, अभियुक्त अश्विन मेश्राम एवं मृतिका रोशनी मेश्राम घटना के एक-डेढ़ वर्ष पूर्व लव मैरिज किये थे। दोनों मठपारा, राजनांदगांव निवासी शुभम यादव के यहाँ किराये से रहते थे। दोनों पति-पत्नि में अक्सर लड़ाई-झगड़ा होते रहता था। दिनाँक 27.09.2023 को भी दोनों पति पत्नि के बीच लड़ाई-झगड़ा हुआ जिस पर अभियुक्त अश्विन मेश्राम के द्वारा अपनी पत्नि रोशनी मेश्राम के गले को दुपट्टे से कसकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दिया। अभियुक्त के जीजा खेलचंद गजभिये की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान अभियुक्त अश्विन मेश्राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा संपूर्ण जांच उपरान्त भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
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