राजनांदगांव। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डोमन सिंह, सहायक आयुक्त आबकारी जिला राजनांदगांव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में 27 जुलाई को गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर समया भाव वश तथा माल की अफरा तफरी होने की आशंका से बिना सर्च वारंट प्राप्त किये मय आबकारी विभाग ग्राम घोटिया थाना खड़गांव जिला राजनादगांव में आरोपी बसंत कुमार पिता रति राम एवं आरोपी सुरेन्द्र कुमार पिता गणेश राम के रिहाइसी मकान की समक्ष गवाहन विधिवत तलासी में उसके आधिपत्य से उपरोक्ततानुसार हाथ भट्टी कच्ची महुआ निर्मित मदिरा कुल मात्रा 40.00 बल्क लीटर शराब बरामद किया गया एवं महुआ लहान लगभग 1000 किलो जिसे मौके पर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) 59 (क) एवं 34 (1) (च) महुआ लहान परिवहन साधन नही होने के कारण सेंपल लेकर जमीन में फैला कर नष्ट किया गया। उक्त अपराध दण्डनीय गैर जमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया कार्यवाही दौरान श्रवण दास वैष्णव आबकारी उप निरीक्षक वृत अम्बागढ़ चौकी व राजकपूर कुमर्रा आबकारी मुख्य आरक्षक, महेन्द्र कोमरे आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।