खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रक्रिया केन्द्रों में फेल धान बीज को आगामी 31 मई तक समर्थन मूल्य पर समितियों के जरिए खरीदना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने जिले में भी औसत अच्छे किस्म के फेल धान बीज की खरीदी 31 मई तक समर्थन मूल्य पर करने के निर्देश दिए हैं। परिक्षेत्राधिकारी सहकारी बैंक श्री शिवेष कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के बीज प्रक्रिया केन्द्र धमतरी स्थित कलारतराई में 1350.90 क्विंटल और कुरूद के मरौद में 135.05 क्विंटल धान बीज फेल पाया गया। समर्थन मूल्य पर फेल धान बीज का उपार्जन भाठागांव, अछोटा और लीलर समिति में किया जाएगा।
गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पंजीकृत किसान को अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान विक्रय करने की पात्रता नियत की गई है। अतः किसान द्वारा फेल धान बीज विक्रय की पात्रता उसके द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की पात्रता की सीमा तक होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी पंजीकृत किसान द्वारा धान की बोवाई का रकबा दो एकड़ है और उसके द्वारा समर्थन मूल्य पर 20 क्विंटल धान बेचा जा चुका है, तो वह फेल धान बीज 10 क्विंटल की सीमा तक ही बेच सकता है। किसानों को धान बेचते वक्त अपने क्षेत्र की समिति में पंजीकृत कृषक कोड नंबर साथ लाने कहा गया है। उपार्जित फेल धान बीज की मिलिंग समय सीमा में करने कहा गया है।