राजनांदगांव. नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियो व कर्मचारियों (पेंशनरों) को पेशन का लाभ लेने जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील करते हुये कहा है कि वे अपना जीवित प्रमात्र पत्र 30 नवम्बर तक नगर निगम के पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करा देवे।