राजनांदगांव.शहर में अवैध प्लाटिंग पर हो रही कार्रवाई थम गई है। कार्रवाई के नाम पर भी सिर्फ नोटिस की औपचारिकता पूरी की गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है। नोटिस का जवाब भी प्लाटिंग करने वाले नहीं दे रहे हैं। बावजूद इसके अफसर मौन हैं।
निगम ने अवैध प्लाटिंग की शिकायत के बाद करीब 58 लोगों को नोटिस जारी किया था, वहीं कुछ जगहों पर खरीदी-बिक्री प्रतिबंध होने का बोर्ड भी लगाया। लेकिन नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी गई। – नोटिस का जवाब नहीं देने वालों – पर भी निगम सख्त एक्शन नहीं ले पाई है। जबकि कुछ हिस्सों में फिर से प्लाटिंग का खेल शुरू हो गया है। शहर में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए निगम की अलग टीम भी मौजूद है। लेकिन यह टीम धरातल में काम नहीं कर रही है।
पूर्व में निगम ने अनेको को नोटिस देकर कार्यवाही की थी जिसमें मोतीपुर में अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया

राजनांदगांव। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, पूर्व में कौरिनभाठा,, गोकुल नगर, चिखली ,बर्फानी आश्रम,रेवाडीह, रिद्धी-सिद्धी कालोनी, लखोली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही की कडी में आज मोतीपुर में बरबट्टी कुॅआ के पीछे रिक्त भूमि खसरा नं. 11/45 एवं 11/46 को श्री विजय कुमार लांजेवार द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही तैयारी की जानकारी होने पर नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कौरिनभाठा, गोकुल नगर, चिखली ,बर्फानी आश्रम के पास,रेवाडीह,रिद्धी-सिद्धी कालोनी, लखोली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि कार्यवाही की कडी में आज मोतीपुर में बरबट्टी कुॅआ के पीछे रिक्त भूमि खसरा नं. 11/45 एवं 11/46 श्री विजय कुमार लांजेवार द्वारा अवैध प्लाटिंग कर विक्रय की तैयारी की जा रही थी, जिसे आज नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया, साथ ही संबंधित श्री विजय कुमार लांजेवार को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी बिक्री न करे।
आयुक्त श्री गुप्ता ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें। उन्होने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके। कार्यवाही के दौरान प्र.सहायक अभियंता श्री दिलीप मरकाम, उप अभियंता श्री अनिमेष चंद्राकर, श्री तिलक राज धु्रव व श्री अनुप पाण्डे, प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा सहित निगम का अमला उपस्थित था।
निगम क्षेत्र में इन खसरों पर की गई कार्रवाई
एक वर्ष पूर्व कौरिनभांठा बर्फानी आश्रम के आगे रिक्त भूमि खसरा नं. 216/2 और 216/3 पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितों को नोटिस भी दिया जा रहा है। निगम आयुक्त डॉ.आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जहां अवैध प्लाटिंग की जा रही है वहां निरंतर कार्रवाई करने का प्रयास है। कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग पूर्व में ध्वस्त किया गया। गत माह कौरिनभांठा व चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी।
14 नवम्बर 2022 की खबर ..
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही जारी ,डोंगरगांव रोड कौरिनभाठा में अवैध प्लाटिंग को निगम ने किया ध्वस्त…

राजनांदगांव 14 नवम्बर। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने जिलाधीश श्री डी. सिंह द्वारा भी बैठक में निर्देश दिये गये है ंइसी कड़ी मे आज नगर निगम द्वारा डोंगरगांव रोड कौरिनभाठा में श्रीराम हास्पिटल के सामने अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी।
कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, इसके अलावा जिलाधीश महोदय द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिये गये थे कि जहॉ अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहा निरंतर कडी कार्यवाही की जावें।
निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह,कौरिनभाटा, चिखली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।
कार्यवाही की कडी में आज डोंगरगांव रोड कौरिनभाठा में श्रीराम हास्पिटल के सामने खसरा नं. 505/3 दुर्गा प्रसाद आ. हरिमोहन गुप्ता, खसरा नं. 505/1 रतन गुप्ता आ. दीपक गुप्ता, खसरा नं. 505/4 शारदा प्रसाद आ. हरिमोहन, खसरा नं. 505/5 मनीष आ. कालिका प्रसाद एवं खसरा नं. 505/6 आशिष आ. कालिका प्रसाद द्वारा कि जा रही अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही निगम की टीम ध्वस्त करने की कार्यवाही की।
उक्त स्थल पर मुरूम रोड का निर्माण किया जा रहा था। जोकि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम की टीम द्वारा डोंगरगांव रोड कौरिनभाठा में श्रीराम हास्पिटल के सामने के अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी, इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान नयाब तहसीलदार श्री कुलदीप ठाकुर सहायक अभियंता श्री दीपक अग्रवाल, प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा एवं निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें।