राजनांदगांव। नववर्ष के जश्न के दौरान किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी की या हुड़दंग मचाया तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। नया साल का जश्न शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला पुलिस ने गाईडलाईन जारी की है। पुलिस द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार नये वर्ष पर शराब पीकर वाहन न चलायें, ऐसा करते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। दोपहिया वाहनों में तीन सवारी न करे तथा वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने दें। किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी न करें तथा सड़कों पर केक न काटे। सार्वजनिक स्थान पर चाकू या तलवार से केक काटकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। न्यायालय के आदेशानुसार डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। साउण्ड सिस्टम का उपयोग कम आवाज में करने तथा हुड़दंग कर शांति भंग करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थित निर्मित होने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने या 112 को डॉयल करने अथवा अपने नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करने की समझाईश भी दी गई है।