थाना छुईखदान पुलिस की कार्यवाही
आरोपी डेढ़ साल से था फरार ।
आरोपी गोविंदा वर्मा को गिफ्तार कर भेजा गया जेल।
राजनांदगांव/ छुईखदान. प्रार्थी ने दिनांक 13/01/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03/01/22 को उसकी नाबालिक लड़की उम्र 17 वर्ष 10 प्रार्थी के घर से बिना बताए कही चली गयी है कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिर्पोट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 15/2022 धारा 363 भा. द. स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिसके संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा. पु. से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, श्रीमती नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में वरिष्ट अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना पर दिनांक 06/12/22 को अवयस्क पीड़िता को बरामद किया गया है पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366 क, 376(2) (ढ ) भा.द.स. धारा 4, ,6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी गोविंदा वर्मा पिता जगन्नाथ वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी जोम थाना छुईखदान जिला केसीजी छ.ग. फरार होने से आरोपी की लगातार पतासाजी किया जा रहा था विवेचना दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14/11/2023 को आरोपी गोविंदा वर्मा को घेराबंदी कर ग्राम जोम में हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया जिसने अपराध करना स्वीकार किया आरोपी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से दिनांक 14/11/23 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया
सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि मुरली सिंह बघेल, आर. दिलीप निषाद , आर. विनोद पोर्ते ,आर. देवलाल ध्रुव का महत्तवपूर्ण भुमिका रहा ।