कोतवाली थाने में कपडा व्यवसायी महिला ने दर्ज कराई एफआईआर
राजनांदगांव। शहर में सूदखोरी का जाल काफी फैला हुआ है। धमकी देकर कर्ज के रूप में दिए गए रकम से कई गुना अधिक राशि वसूलना आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक सूदखोर महिला ने कपड़ा व्यवसायी महिला को दिए गए 4 लाख रूपये कर्ज के रूप में लगभग ढाई करोड़ रूपये वसूल लिए पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में इसको शिकायत करते हुए आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में चिखली वार्ड नंण् 5 निवासी श्रीमती संगीता तिवारी पति मनोज तिवारी उम्र 39 वर्ष ने बताया कि वह साधारण घरेलू महिला है। कपड़े बेचने का व्यवसाय कर अपने परिवार को चलाने में पति की मदद करती है। संगीता के अनुसार कोरोना काल में उसका कपडा व्यवसाय ठप पड़ गया था। तब उसने अपनी जान पहचान वाली महिला आशा अग्रवाल निवासी बल्देव बाग साहू अपार्टमेट राजनांदगांव हाल मुकाम 101 ब्लाक ई ग्राउंड फ्लोर अशोक रतन विधानसभा रोड रायपुर से 4 लाख रूपये कर्ज लिया। बदले में उसने दो कोरे चेक तथा कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए।
कुछ समय बाद वह चार लाख रुपये दिए गए कर्ज के बदले 12 हजार रूपये ब्याज के रूप में मांगने लगी। किसी माह ब्याज देने में विलंब होता था तो वह स्टेशन पारा निवासी परवेज खान को वसूलने भेजने लगी। परवेज खान महिला को यह कहकर धमकाता था कि वह आशा अग्रवाल से लिए गए रूपये ब्याज सहित लौटा दें। अन्यथा तुम्हें तथा तुम्हारी बच्ची को उठवा लूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसकी जमीन बिकवा कर उससे ब्रिक्री करने का पक्का सौदा कर लगभग दो करोड़ रूपये वसूल करते हुए उससे धोखाधड़ी की है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला आशा अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला धारा 420, 384 के तहत दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।