Driving License New Rules: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अनिवार्य हुआ ये डॉक्यूमेंट्स, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। अगर आप भी गाड़ी चलाना सीख गए है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. भारत में गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई नियम लागू होते हैं और इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी होते हैं. इन्हीं में से एक है ड्राइविंग लाइसेंस जो वाहन चलाने के लिए अनिवार्य है. अक्सर लोग जरूरी दस्तावेज और प्रोसेस की जानकारी न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
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इसलिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इन्हें कहां और कैसे अपलोड करना है, और अप्लाई कैसे करना है. अगर आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर टेस्ट पास करने तक की प्रक्रिया मालूम हो तो आप बिना किसी एजेंट की मदद के भी अपना काम आसानी से पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है.
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने समय साथ रखें ये डॉक्यूमेंट्स
ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई के समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका फॉर्म इनवैलिड हो सकता है. पहचान प्रमाण के रूप में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं. वहीं, पता प्रमाण के लिए वोटर आईडी, बिजली का बिल या राशन कार्ड जरूरी होते हैं. जन्म तिथि प्रमाण के लिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.
Driving License New Rules
इनके अलावा साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करनी होगी. यदि आपके पास पहले से लर्नर लाइसेंस है तो उसकी कॉपी भी जरूरी होगी. डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय यह ध्यान रहे कि फॉर्मेट और फाइल साइज निर्धारित निर्देशों के अनुसार हों. अगर कोई जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया तो आपकी एप्लिकेशन रिजेक्ट की जा सकती है. इसलिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
Driving License Applying Process: aise करें अप्लाई
- सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना राज्य चुनना होगा.
- इसके बाद ‘New Driving License’ ऑप्शन पर क्लिक करें, आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और स्लॉट बुक करें. फीस का भुगतान भी ऑनलाइन करना होता है.
- पेमेंट पूरा होने पर कन्फर्मेशन रसीद डाउनलोड या सेव कर लें. तय तारीख पर RTO ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया और ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. टेस्ट पास करने के बाद आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है.
- शुरुआत में लर्नर लाइसेंस जारी किया जाता है जिसकी वैधता 6 महीने होती है. लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर 6 महीने में पक्का लाइसेंस नहीं बनवाया गया तो यह पूरा प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगा.