सीएसपीडीसीएल के कार्यपालन यंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता का राज्य शासन ने दो साल के भीतर चार बार तबादला आदेश जारी किया था। हाल ही में एक बार फिर उनका स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
सीएसपीडीसीएल रायपुर में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ प्रफुल्लकांत शर्मा ने वकील अनुपम दुबे के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बीते दो वर्षों से विभाग द्वारा बार-बार किए जा रहे स्थानांतरण आदेश से वे परेशान हैं। बीते 20 अप्रैल को एक बार फिर उनका तबादला इसी पद पर राजनादगांव कर दिया गया है। राजनांदगांव में पदस्थ अधिकारी को उनके स्थान पर रायपुर तबादला किया गया है।
याचिकाकर्ता ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनांदगांव के अधिकारी को राजधानी लाने के लिए उनका जबरिया तबादला किया गया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि बीते दो साल के भीतर उनका चार बार तबादला किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस कोशी ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है।