प्रार्थी ने दिनांक 07/07/2022 को मानपुर पुलिस के द्वारा ग्राम टांगापानी में ट्रक वाहन क्रमांक CG04,HU-6177 में 240 बोरी गोदावरी प्रोम आर्गेनिक खाद बिना कागजात के ट्रक चालक असगर हुसैन के कब्जे से मिलने पर, जांच में ट्रक वाहन क्रमांक CG04,HU-6177 कीमती करीबन 10,00000/- रूपये में 240 बोरी खाद कीमती करीबन 3,00000/- रूपये गोदावरी प्रोम आर्गेनिक खाद बिना कागजात के अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया, जांच एवं ब्यान के आधार पर भीखेंद्र कुमार धनकर के द्वारा खाद लायसेंस का वैधता तिथि समाप्त होने के बाद भी औरंगाबाद(महाराष्ट्र) से खाद मंगवाकर ईश्वरलाल साहू के कहने पर मानपुर क्षेत्र में भंडारण एवं विक्रय किया गया । जिसमें स्थानिय व्यक्ति योगराज की भूमिका भी पायी गयी। गोदावरी फर्टीलाईजर कंपनी के कर्मचारी ईश्वरलाल साहू, ब्राईट एग्रो कृषि केंद्र मोहारा राजनांदगांव के प्रोपराईटर भीखेंद्र कुमार धनकर, योगराम ऊर्फ राजू केसरिया के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 का उल्लघंन का पाये जाने के तहत निर्माता कंपनी गोदावरी फर्टीलाईजर कंपनी के कर्मचारी एवं सहयोगीयों के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया । जप्तशुदा वाहन को थाना परिसर मानपुर में लाया गया था। दिनांक 08.07.2022 को ग्राम दोरबा से 120 बोरी गोदावरी प्रोम खाद को जप्त किया गया । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री प्रफूल ठाकुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पुपलेश कुमार एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में विवेचना दौरान थाना प्रभारी लक्ष्मण केवंट के नेतृत्व में थाना मानपुर पुलिस के द्वारा आरोपी ट्रक चालक असगर हुसैन पिता मो0इस्माईल उम्र 48 साल निवासी ग्राम थोम जिला उसमी(उ0प्र0) हाल निवासी नंदिनी रोड वार्ड नं05 जामुल जिला दुर्ग(छ0ग0) को दिनांक 28.07.2022 मानपुर बस स्टैंड में घेराबंदी पकड़ा गया । जिसे गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड में भेजा गया ।
इस उल्लेखनीय कार्य में निरीक्षक लक्ष्मण केंवट थाना प्रभारी मानपुर स.उ.नि. कार्तिक चंद्रवशी, प्र0आर0 1637 रोहित सलामें, आर0 563 नरेंद्र ठाकुर की भूमिका सराहनीय रही।