छत्तीसगढ़सूरजपुर जिला

CG : धमाल संचालक के खिलाफ कोलाहल और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही..

सूरजपुर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले डीजे व धमाल संचालकों के खिलाफ कोलाहल और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं। जिसके परिपालन में जिला प्रशासन कोलाहल उल्लंघन करने वालो पर सतत निगरानी रखी जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप बीते बुधवार एक धमाल वाहन की जब्ती की गई, जिसकी बुकिंग शादी समारोह के लिए की गई थी। नगर में धमाल वहान द्वारा बिना अनुमती के तीव्र ध्वनि पर स्पीकर बॉक्स का संचालन किया जा रहा था, साथ ही मानक नियम और कानूनों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। मामला प्रकाष में आने पर सूरजपुर के राजस्व अमले द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। संचालक के खिलाफ कोलाहल और मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया है।
  संचालक एवं आयोजक द्वारा यातायात को बाधित करते हुए मुख्य मार्ग में बारात निकालकर यातायात को बाधित किया जा रहा था, जिसके कारण आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही डीजे व धमाल से निकलने वाले तीव्र ध्वनि के कारण आम नागरिक एवं आसपास के रहवासियों में भी भारी आक्रोश व्याप्त किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप कोतवाली थाना द्वारा संचालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

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