थाना सिटी कोतवाली राजनांदगाॅव पुलिस की कार्यवाही
एक आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त कर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार
एक आदतन आरोपी के कब्जे से 31 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 5.580 बल्क लीटर कीमती 2480 रूपये जप्त कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
नाम पता आरोपियान- 01. ऋषभ केमे पिता प्रहलाद केमे उम्र 23 वर्ष साकिन राम नगर वार्ड नं. 30 अब्बासी क्रिऐशन के पास थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव।02 गणेश उर्फ गोलू राजपूत पिता गोपी राजपूत उम्र 34 वर्ष साकिन कृष्ण टॉकीज के पास राजनंदगांव। —-00—-
पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने थाना कोतवाली राजनांदगांव क्षेत्र में असमाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री, करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
दिनांक 23.10.2023 को मुखबीर से सूचना मिला कि ऋषभ केमे पिता प्रहलाद केमे उम्र 23 वर्ष साकिन राम नगर वार्ड नं. 30 अब्बासी क्रिऐशन के पास थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) द्वारा राम नगर साहू किराना दुकान के पास चाकू लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है, कि मौके पर पुलिस स्टाफ भेजकर घेराबंदी कर आरोपी से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त कर गिरफ्तार किया गया, आरोपी के खिलाफ प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर आम्र्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 815/23 धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कायम किया गया।
दिनांक 22.10.2023 को मुखबीर की सूचना पर पुराना बस स्टैण्ड यात्री प्रतिक्षालय के सामने राजनांदगांव आम स्थान में रेड कार्यवाही कर आरोपी गणेश उर्फ गोलू राजपूत पिता गोपी राजपूत उम्र 34 वर्ष साकिन कृष्णा टाकिज के पास राजनांदगांव थाना कोतवाली राजनांदगाॅव (छ0ग0) के कब्जे से 31 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 5.580 बल्क लीटर कीमती 2480 रूपये जप्त कर गिरफ्तार किया गया आरोपी के खिलाफ प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 813/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कायम किया गया। यह आदतन अपराधी है, आरोपी को पूर्व में भी थाना कोतवाली के अपराध क्रं0 381/2023 धारा 457,380 भा.द.वि. अप0क्र0 216/23 धारा 34 (2) आब0 एक्ट के मामलें में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं, तथा धारा 151/107, 116 (3) जा0फौ0 के तहत प्रतिबंधात्मक कायवाही किया गया है। आगे भी असमाजिक तत्वों एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक संजय बरेठ, प्र0आर0 चंद्रेश सिन्हा, जी0 सिरिल, आरक्षक मिर्जा असलम बेग, ऋषिदास, प्रख्यात जैन, अविनाश झा, रंजीत चैरसिया, रूपेन्द्र वर्मा एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।