धमतरी जिला
-

गरिमामय तरीके से मनाया गया 72 वां गणतंत्र दिवस समारोह : मुख्य समारोह में संसदीय सचिव श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय ने किया ध्वजारोहण
धमतरी 26 जनवरी. राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के 72 वें समारोह के मौके पर जिला मुख्यालय स्थित डॉ.शोभाराम देवांगन शासकीय…
-

चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बची जान
धमतरी।चलती कार में अचानक आग लगने से उसमें सवार लोगों में हड़कंप मच गया। कार से निकलकर भागते हुए किसी…
-

ग्रामीणों के आकर्षण का केन्द्र बनी छायाचित्र प्रदर्शनी – कहा- प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी ग्राम स्तर पर सुलभ हो रही
धमतरी- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश की मौजूदा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसंपर्क…
-

ऐसा गांव, जहां सरपंच से लेकर पालक जुटे हैं बच्चों को शिक्षित करने
धमतरी- प्रदेश के धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय के डूबान क्षेत्र के अकलाडोंगरी संकुल केन्द्र में ग्राम कोड़ेगांव (आर) कहने…
-

200 से ज्यादा महिलाएं पेट के बल लेटीं, उनके ऊपर 10 से ज्यादा बैगा चले ताकि महिलाओं की संतान कामना पूरी हो
धमतरी- शहर से 14 किमी दूर गंगरेल के पास मां अंगारमोती में शुक्रवार को मड़ई मेला लगा। यहां 52 गांव…
-

तेंदूपत्ता संग्राहकों के मेधावी बच्चों को मिली 27 लाख रूपए की छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 234 विद्यार्थियों के खातों में किया राशि का हस्तांतरण धमतरी- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों…
-

दीपावली, छठ, गुरूपर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि दो घंटे ही निर्धारित
पटाखों के उपयोग के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन के निर्देशऑनलाइन पटाखों की…
-

मिशन ग्राउंड धमतरी में 15 नवम्बर तक अस्थायी पटाखा दुकान लगाया जाएगा
पटाखा बिक्री स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश धमतरी 09 नवम्बर. जिला पटाखा विक्रेता संघ धमतरी द्वारा…
-

कच्ची महुआ शराब और महुआ लाहन जप्त : आबकारी अमले ने की मगरलोड क्षेत्र में छापामार कार्रवाई
धमतरी- कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर आबकारी अमले द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में…
-

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
धमतरी – पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले जिले के विद्यार्थियों से शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए (कक्षा बारहवीं…
-

40 लीटर कच्ची शराब के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया
मगरलोड क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता धमतरी– जिले के मगरलोड थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मड़ेली…
-

एक ट्रॉली के लिए 5 ट्रैक्टर, ताकि ले जाते समय धंस न जाए; कलेक्टोरेट से मात्र 3 किमी दूर माफिया सक्रिय
जिले में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन हो रहा है। कलेक्टोरेट से मात्र 3 किमी दूर परसुली, अमेठी व…
-

बेटे ने पिता की हत्या कर दी, घरेलू विवाद बनी घटना की वजह, 6 घंटे बाद आरोपी पकड़ा गया
धमतरी जिले के मगरलोड इलाके में एक बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। घटना अमलीडीह…
-

नवरात्र उत्सव 17 अक्टूबर से : कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव एवं रोकथाम को ध्यान में रख जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
धमतरी- आगामी 17 अक्टूबर से दुर्गा नवरात्र उत्सव शुरू हो रहा है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव एवं रोकथाम को ध्यान में रख नवरात्र पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मूर्ति की ऊंचाई एवं चैड़ाई 6×5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15x 15 फीट से अधिक नहीं हो। इसी तरह पंडाल के सामने कम से कम तीन हजार वर्गफीट खुली जगह हो और पंडाल एवं सामने तीन हजार वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नहीं हो। एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी ढाई सौ मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मंडप पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए पृथक से पंडाल नहीं हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं हो।बताया गया है कि मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा तथा चार सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा, ऐसा पाए जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर थर्मल स्क्रिनिंग, आॅक्सीमीटर, हेंडवाॅश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस-बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा।यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो ईलाज का पूरा खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत अथवा कोई भी खाद्य, पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी तथा मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए चार से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे, पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विजर्सन के लिए नगरीय निकाय/पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि, समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य रूप से सभी वाहन मेन रोड के माध्यम से ही गुजरेंगे। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। उक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तो कम से कम सात दिन पूर्व नगरीय निकाय अथवा पंचायत के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन पत्र देना होगा एवं अनुमति मिलने के बाद ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। साफ तौर पर कहा गया है कि निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
-

ऑफलाईन क्लास के दौरान थर्मल स्कैनर व ऑक्सीमीटर से की गई विद्यार्थियों की सेहत जांच
धमतरी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। ऐसे में शिक्षकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई…
-

कोरोना रोकथाम के लिए अवैध चखना ठेलों के साथ डिस्पोजल और पानी पाउच उपयोग करने पर कार्रवाई
धमतरी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी जय प्रकाश मौर्य द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मदिरा दुकान…
-

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को 09 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने दिए गए निर्देश
धमतरी – जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, पाॅलीटेक्निक, आईटीआई, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग महाविद्यालयों में वर्ष…
-

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 18 सितंबर तक मंगाए गए
धमतरी -एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण के तहत देमार सेक्टर के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक एक लिमतरा और दर्री सेक्टर…
-

नक्सलियों ने स्टेट हाईवे पर काटकर डाला पेड़, बैनर लगाकर मुठभेड़ को बताया फर्जी
गरियाबंद, धमतरी में 24 घंटे का बंद धमतरी- छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिछले दिनों हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली फिर…
-

ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की जिला दण्डाधिकारी ने दी अनुमति
डीजे साऊंड एंड लाईट यूनियन धमतरी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के मद्देनजर धमतरी – डीजे साऊंड एंड लाईट यूनियन धमतरी द्वारा…















