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लॉकडाउन में कर्मचारियों की वेतन ना काटे जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया है। इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी कंपनियों से अपने कर्मचारियों की सैलरी न काटने का कहा था। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ अब लुधियाना की MSME बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 41 सदस्यों वाली हैंड टूल्स एसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट का रुख किया है। याचिका में सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का कहा गया है।

याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह आदेश मनमाना, तर्कसंगत न होने के साथ ही भेदभाव पैदा करने वाला है और उत्तरदायी बनाने के लिए असंवैधानिक है। गौरतलब है कि 29 मार्च को गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि सभी नियोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को सैलरी बिना कटौती के देना होगी। यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 10(2) (I) के अंतर्गत होगी। इसके साथ ही सरकार ने चेतावनी दी थी कि निर्देश का पालन न होने पर एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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