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iPhone 11 खरीदने वाले हो जाये सावधान, आई बड़ी दिक्कत, iPhone को ठीक कराते-कराते ग्राहक की हुई मौत, कोर्ट ने कंपनी दिखाए तारें…

iPhone 11 खरीदने वाले हो जाये सावधान, आई बड़ी दिक्कत, iPhone को ठीक कराते-कराते ग्राहक की हुई मौत, कोर्ट ने कंपनी दिखाए तारें…स्मार्टफोन में दिक्कत आना आम बात है. प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होने पर ग्राहक का कंज्यूमर कोर्ट में जाना भी जायज है. कंज्यूमर कोर्ट भी अक्सर ग्राहक को सपोर्ट करते हुए उनके पक्ष में फैसले सुनाते हैं. मसलन, कंपनी पर जुर्माना लगाना या पीड़ित को कानूनी खर्च दिलवाना. मगर इस केस में जो हुआ है वो थोड़ा अलग है. कंज्यूमर कोर्ट ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के साथ बेचने वाली रिटेल चेन पर भी जुर्माना  लगाया है. केस का एक और पहलू है. फैसला केस करने वाले ग्राहक की मौत के बाद आया है.

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iPhone 11 में आई दिक्कत

शिकायतकर्ता ने चार जून 2021 को मुंबई के क्रोमा स्टोर से 65,264 रुपये में आइफोन 11 खरीदा था. इसके कुछ समय बाद ही फोन में समस्या शुरू हो गई. स्पेशली उसके माइक्रोफोन में. जब खरीदार सर्विस सेंटर पहुंचा तो नियमों का हवाला देते हुए उसे लौटा दिया गया. बार-बार की शिकायतों और ईमेल के बावजूद समाधान नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने आखिरकार कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

आईफोन की कीमत का भुगतान

रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों कंपनियों को ‘सेवा में कमी का दोषी’ ठहराया है. उसने दोनों को निर्देश दिया है कि वे खराब आईफोन की कीमत का भुगतान मृतक ग्राहक के परिवार को करें. साथ ही फोन खराब होने की शिकायत की तारीख (6 अगस्त, 2021) से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत का ब्याज भी भरें. इतना ही नहीं, दोषी कंपनियों को ग्राहक के परिवार को मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपये तथा कानूनी खर्च के लिए दो हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा.

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आदेश में कहा गया कि आइफोन निर्माता और विक्रेता दोनों उचित सेवा नहीं देने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि दोनों कंपनियां ग्राहक द्वारा खरीदे गए फोन को ठीक नहीं कर सकीं.